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अयोध्या मे विवादित जमीन पर मंदिर बनाने, मुस्लिमों को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह देने का आदेश

दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज 70 साल से कानूनी लड़ाई में उलझे देश के सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मुकदमें की 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश के संवेदनशील मामले में फैसले के मद्देनजर देशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अयोध्या विवाद मे विवादित पर मंंदिर बनाने और मुस्लिमों के लिए अयोध्या मे ही मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया ।

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