जौनपुर (सू0वि) । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 367-मल्हनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिए 03 नवंबर 2020 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनसीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटोयुक्त दस्तावेज, राज्य, केंद्र सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी किए। सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, एपिक के संबंध में लेखन व वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते उसे निर्वाचक का नाम, जहां मतदाता करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में भी उपलब्ध हो। तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (कोई अन्य पहचान दस्तावेज नही) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
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