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पेट्रोलियम सर्विस स्टेशनों के लिए कागज रहित लाइसेंसिंग प्रक्रिया की शुरूआत

70,000 से अधिक पेट्रोल पम्प मालिकों को फायदा, व्यापार करने में आसानी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने पेट्रोलियम नियम 2000 के तहत पेट्रोलियम सर्विस स्टेशनों (मोटर वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल की खुदरा बिक्री और भंडारण) के लिए पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के जरिये कागज रहित लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की है।

पेट्रोलियम नियमों के तहत पेट्रोलियम पदार्थों के यातायात के संबंध में रोड टैंकरों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया के कागज रहित आवेदन और लाइसेंस प्रदान करने की शुरूआत 7 जनवरी, 2020 को की गई थी। कागज रहित प्रक्रिया शुरू होने के बाद 300 से अधिक लाइसेंस जारी किए हैं।

पेट्रोल पम्प को इस प्रक्रिया के तहत लाइसेंस देने से 70,000 से अधिक पेट्रोल पम्प मालिकों और तेल विपणन कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। लाइसेंस की प्रमाणिकता जांचने के लिए पेसो की वेबसाइट http://peso.gov.in/index.aspx को देखा जा सकता है।

यह पहल डिजिटल इंडिया और व्यापार सुगमता सम्बंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जो सीधे सम्बंधित अधिकारी के पास पहुंचेगा। आवेदनकर्ताओं को उनके आवेदन की स्थिति का हर स्तर पर एसएमएस और ई-मेल के जरिये सूचित किया जाएगा। यह सभी विवरण आवेदक की प्रोफाइल पर भी दिखाया जाएगा। लाइसेंस को इलेक्ट्रानिक रूप में भेज दिया जाएगा।

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