बहराइच । जनपद बहराइच के नगर पालिका परिषद बहराइच अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला धनकुट्टीपुरा, नगर पंचायत रिसिया के थाना रिसिया अन्तर्गत मोहल्ला इन्दिरा नगर, तहसील नानपारा के थाना खैरीघाट व ब्लाक शिवपुर के ग्राम नवाब बंगला, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के थाना मोतीपुर व ब्लाक बलहा के ग्राम चिरैती, तहसील कैसरगंज के थाना जरवल रोड व ब्लाक जरवल के ग्राम दिकौलिया व सुर्जीपुरवा तथा थाना रानीपुर व ब्लाक फखरपुर के ग्राम सिंगरौ में 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोंन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 23 जुलाई 2020 के अपरान्ह से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
मोहल्ला धनकुट्अीपुरा के लिए नगर मजिस्ट्रेट मो.न. 9454416037 व ई.ओ. न.पा.परि. बहराइच मो.न. 9918063099 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि., सी.ओ. नगर मो.न. 9454401368 व प्र.नि. कोतवाली नगर मो.न. 9454402976 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि., मोहल्ला इन्दिरा नगर के लिए उप जि.मजि. बहराइच मो.न. 9454416033 व ई.ओ. न.पं. रिसिया मो.न. 8630056536 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि. एवं सी.ओ. पयागपुर मो.न. 9454401370 व प्र.नि. थाना रिसिया मो.न. 9454402985 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि. तथा ग्राम नवाब बंगला के लिए उप जि.मजि. नानपारा मो.न. 9454416034 व बीडीओ शिवपुर मो.न. 9454464808 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि. एवं सी.ओ. नानपारा मो.न. 9454401372 व प्र.नि. थाना खैरीघाट मो.न. 9454402975 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है।
इसी प्रकार ग्राम चिरैती के लिए उप जि.मजि. मिहींपुरवा (मोतीपुर) मो.न. 9454416051 व बीडीओ बलहा मो.न. 9454464807 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि. एवं सी.ओ. मिहींपुरवा (मोतीपुर) मो.न. 7839859296 व प्र.नि. थाना मोतीपुर मो.न. 9454402978 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि., ग्राम दिकौलिया, सुर्जीपुरवा व सिंगरौ के लिए उप जि.मजि. कैसरगंज मो.न. 9454416035 व सी.ओ. कैसरगंज मो.न. 9454401371 को क्रमशः नो.अधि./मजि. व नो. पुलि.अधि. एवं बीडीओ जरवल मो.न. 9454464816 व बीडीओ फखरपुर मो.न. 9454464813 तथा प्र.नि. थाना जरवल रोड मो.न. 9454402973 एवं प्र.नि. थाना रानीपुर मो.न. 9454402984 को क्रमशः सहा.नो.अधि./मजि. व सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार सम्बन्धित कन्टेनमेन्ट ज़ोनों में कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने फलस्वरूप शहरी क्षेत्र में 250 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व गांव का सम्बन्धित मजरा कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा। कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त ग्रामों व मोहल्लों के आस-पास के क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नोटिस चस्पा कराने व सभी सम्बन्धित को सूचित कराने के साथ-साथ चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
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